उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उसके अधिकारों का वर्णन कीजिये।

उपभोक्ता के सामान्य अधिकार

एक सामान्य उपभोक्ता को विशिष्ट अधिनियमों भारतीय संविधान तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुरूप निम्न प्रमुख अधिकार प्राप्त हैं

(1) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

सरकारी तथा गैर सरकारी प्रचार माध्यमों के द्वारा उपभोक्ताओं को मिलावटी वस्तुओं की पहचान के बारे में, कम नाप-तौल की पहचान के बारे में तथा कहाँ और किस प्रकार शिकायत दर्ज करायी जाए, इस बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करना इस बात का द्योतक है कि उपभोक्ता ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार रखता है।

(2) वस्तुओं के चयन का अधिकार

एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकता एवं इच्छानुसार यस्तुओं और सेवाओं का चयन करने के लिए स्वतन्त्र होता है। उसे किसी वस्तु या सेवा को क्रय करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

(3) सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार

एक उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यापारियों/ व्यक्तियों/सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों से वस्तु की किस्म, स्तर, मूल्य तथा उपयोग करने की विधि के बारे में सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार होता है।संरक्षण

(4) शिकायत की सुनवाई का अधिकार

राजकीय नीतियों के अनुरूप एक उपभोक्ता को यह भी अधिकार दिया गया है कि वस्तु और सेवा में कमी या धोखाधड़ी के मामले में वह उपभोक्ता संरक्षण मंचों में शिकायत दर्ज करके न्याय की मांग कर सकता है।

(5) स्वस्थ वातावरण का अधिकार

उपभोक्ता को जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से बचाया जाए, यह अधिकार भी विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदान किया गया है।

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(6) सुरक्षा का अधिकार

उपभोक्ता को यह भी अधिकार है कि सरकार उन्हें उन • वस्तुओं की सुरक्षा की गारन्टी प्रदान करे जो मिलावटी हों या खतरनाक किस्म की हों, जिससे कि उसके जीवन को कोई जोखिम उत्पन्न न हो।

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