अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। संसद दो वा अधिक राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति होता है तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें समय-समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करना आवश्यक समझे। संविधान में इस न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।
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इसका निर्धारण आवश्यकतानुसार किया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त सम्बन्धित न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से भी परामर्श कर सकता है।