समान शैक्षिक अधिकार को स्पष्ट कीजिए।

समान शैक्षिक अधिकार – लोकतन्त्र में जाति, धर्म या स्तर में विभेद किये बिना सभी को अपने व्यक्तित्व क पूर्ण विकास करने के अवसर दिये जाते हैं। इस मूलभूत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये संविधान के अनुच्छेद 29 में सभी प्रजाति, जाति, धर्म और भाषा के लोगों को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा।

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