राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पर टिप्पणी लिखिये।

0
5

अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अभिप्राय अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अधिनिमय (National Commission for Minorities Act), 1992 की धारा 3 के अंतर्गत गठित अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग से हैं।

उक्त आयोग में एक अध्यक्ष और छह अन्य सदस्य होते हैं। इनमें से अध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्यों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति होना आवश्यक है। इस आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं

  1. अल्पसंख्यकों के विकास एवं उत्थान का मूल्यांकन करना,
  2. अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए उचित तथा प्रभावी सुझाव देना,
  3. सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण में सहायता करना, तथा
  4. अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित अध्ययन एवं शोध करना।

वे कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो मानव अधिकार की श्रेणी में आते हैं।

अधिनियम के संदर्भ में उपयोगिता

इस आयोग का अध्यक्ष अधिनियम की धारा 3 में गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक पदेन सदस्य होता है जो मानव अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here