मौलिक अधिकार – चीन में अधिकारों को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ये हैं आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार तथा नागरिक अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रताएं नागरिकों के अनेक कर्तव्य भी हैं, जिनमें से बहुत से कर्तव्य अधिकारों से किसी-न-किसी रूप में सम्बद्ध है। संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार, , वे सभी व्यक्ति जिनको चीन के जनवादी गणराज्य की राष्ट्रीयता प्राप्त है उस देश के नागरिक माने जाते हैं।
सन्त थॉमस एक्वीनास के समन्वयवाद की व्याख्या कीजिए।
मौलिक कर्तव्य – अधिकारों का समुचित उपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि कर्तव्यों का उचित पालन किया जाए इसीलिए प्रत्येक समाज यह अपेक्षा करता है कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे ताकि उन्हें तथा समाज के अन्य व्यक्तियों को अधिकार उपलब्ध हो सके। अतः चीन के संविधान में अनेक मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। चीन के नागरिकों का कर्तव्य है कि वे देश को एकता तथा सभी राष्ट्रीयताओं के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक हो। देश की एकता और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करना प्रत्येक सरकार का मूल कर्तव्य होता है। चीन में यह प्रत्येक नागरिक का पवित्र कर्तव्य घोषित किया गया है कि वह “मातृभूमि की रक्षा करे और आक्रमण का सामना करे”।