भारत में मानवाधिकार आयोग एक गैर-संवैधानिक संस्था है। जिसका गठन संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम द्वरा 1993 में हुआ। जिसमें एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसके अलावा 4 पदेन सदस्य होते है। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह आयोग मानवाधिकार के संरक्षण के लिए कई तरह से प्रयास कर रहा है। जिससे सभी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके और उनके अधिकारों का हनन न हो।