केन्द्रीय सैनिक आयोग ।

केन्द्रीय सैनिक आयोग- नये विधान के अनुच्छेद 93 में एक केन्द्रीय आयो के गठन का उल्लेख किया गया है। यह आयोग देश की सेना का नियन्त्रण एवं निर्देशन करेगा। इस आयोग का गठन सभापति उपसभापति तथा अन्य सदस्यों से मिलकर होगा। इस आयोग की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जिम्मेदारी सभापति की होगी। आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। आयोग का सभापति राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होगा।

सात्मीकरण अथवा आत्मसत्करण से आप क्या समझते हैं?

वस्तुतः सैन्य आयोग का अध्यक्ष सेना का सर्वोच्च कमाण्डर भी होगा। पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि चीन में यदि कभी सेना साम्यवादी दल से अधिक शक्तिशाली बन जाये तो आचर्य नहीं होना चाहिए।

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