भारतीय संसद में विधि – साधारण बिल किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों द्वारा पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के लिए भेजा जाता है। लोकसभा में पारित होने पर विधेयक राज्यसभा के पास जाता है। यदि राज्यसभा उस विधेयक को रद्द कर दे या सुझाव देकर पारित कर दे और यदि प्रस्ताव लोकसभा को स्वीकार न हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। और यह विधेयक उसमें रखा जाता है। संयुक्त बैठक में साधारणतः बहुमत का निर्णय अन्तिम होता है। संयुक्त बैठक में लोकसभा की इच्छा के अनुसार निर्णय होता है, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या राज्य सभा से काफी अधिक होती है।
अनुच्छेद 352 की विवेचना कीजिए।